स्थाई निवासियों से जुड़े हुए है । अर्थात जम्मू-कश्मीर राज्य सरकार को यह अधिकार देता है कि वह आजादी के वक्त दूसरी जगह से आए शरणार्थियों ओर अन्य भारतीय नागरिकों को जम्मू-कश्मीर में किस तरह से सहूलियत दे अथवा नहीं ।
स्थाई नागरिको (J&K) से संबंधित कानून
1 ) इसके तहत, संविधान में कुछ भी हो, फिर भी कोई वर्तमान कानून ( J&K ) में क्रियान्वित नहीं होगा ।
2 ) ऐसे स्थाई नागरिकों को विशेषाधिकार देना , तथा अन्य व्यक्तियों पर इन क्षेत्रों में प्रतिबंध लगाना ।
* राज्य सरकार में नोकरी
* राज्य की अचल संपत्ति का अधिग्रहण
* राज्य में रहना / बसना
* राज्य द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति या कोई अन्य सहायता
MUST READ - आर्टीकल 370 क्या है ?
यह सब भारतीय नागरिकों को इसलिये नही दी जाती थी क्योंकि यह जम्मू-कश्मीर के स्थाई नागरिकों के लिए ही विशेषाधिकार थे । लेकिन अब 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 35 A को निरस्त कर दिया गया ।इसके तहत सारे विशेषाधिकार भी निरस्त कर कर दिये गए है । यह आर्टिकल, आर्टीकल 370 का अपवाद माना जाता था। अब इस संशोधन के बाद भारतीय नागरिकों को जम्मू-कश्मीर का नागरिक होने जैसे सारे अधिकार व सहायता प्राप्त हो गई है ।
Sandar
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