अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है ?

संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामुहिक रूप से उत्तरदायी होगी, इसका मतलब मंत्रिपरिषद तभी तक है, जब तक कि उसे सदन में बहुमत प्राप्त है, दूसरे शब्दों में लोकसभा, मंत्रिमंडल को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटा सकती है । ऐसे प्रस्ताव के समर्थन में 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है ।

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