MSME ( mp ) विकास नीति 2021 क्या है

इस नीति के तहत छोटे-छोटे उधोगों को रियायतें ओर सुविधाए देकर mp को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्थानीय युवाओं के कौशल उन्नयन के साथ उन्हें प्रदेश में ही रोजगार उपलब्ध करवाना है ।


इसके अनुसार 25 करोड़ स्थाई पूंजी, निवेश वाली नई यूनिट के लिए 5 वर्ष के लिये ब्याज  अनुदान 2 % की दर से 5 करोड़ रुपये की सीमा तक दिये जाने का प्रावधान है ।

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