Must read - " Golden hour " घायल के लिये संजीवनी ।
( RIT ) के तहत प्रत्येक सरकारी विभाग में जन / लोक सूचना अधिकार होता है जिसके पास आवेदन जमा करना होता है, जिसके साथ 10 रुपये का आवेदन शुल्क देना पड़ता है, हालांकि विभिन्न राज्यों में अलग अलग शुल्क निर्धारित है । आवेदन के 30 दिनों के अंदर सूचना पाने का प्रावधान है , यदि सूचना अधिकारी सूचना देने मे देरी करता है तो वह अपने देरी के कारण को अभिलिखित करेंगा ओर यदि बिना किसी कारण के सूचना नहीं देता है , या देने से इंकार करता है तो सूचना मांगने वाला नागरिक धारा 19 के तहत अपील दायर कर सकता है । ओऱ यदि पहली अपील से भी संतुष्ट नहीं है, तब द्वितीय अपील भी कर सकता है ।
इस प्रकार RIT के तहत आम नागरिक ओऱ सरकारी विभागों के बीच पारदर्शिता बढ़ गई है ।
Must read -केंद्रीय सतर्कता आयोग के कार्य
जानकारी ना देने पे कहा शिकायत की जा सकती है
जवाब देंहटाएंऐसी जानकारियों के लिए धन्यवाद।
जवाब देंहटाएं👍👍
जवाब देंहटाएंThanks
जवाब देंहटाएं