* खनिजों का लायसेंस । वहां देने के लिए ग्राम सभा की सिफारिश लेना अनिवार्य है ।
* ग्राम बाजारो का प्रबंधन करने की शक्ति ।
* सामुदायिक वन प्रबंधन के तहत वनोपज सम्बंधी निर्णय लेना
* तेंदुपत्ता संग्रहण ओर विक्रय का काम ग्राम सभा करेंगी।
* शराब की दुकान खोलने के लिए ग्राम सभा की अनुमति लेनी होगी अनुमति के बिना नहीं खोल सकते ।तथा खदान के संचालन का निर्णय लेना ।
* आदिवासियों की भूमि पर किसी गैर आदिवासी ने कब्जा कर लिया है तो उसे वापस दिलाना ओऱ उसके लिए राजस्व विभाग भी कार्यवाही करता है ।
यह एक केंद्रीय कानून है, जो संविधान के 9 वें भाग में दिये गए आदिवासी उपबंधो में कुछ संशोधन के साथ विस्तारित करता है ओऱ जनजातीय जनसंख्या को स्वशासन प्रदान करता है । इस कारण इस अधिनियम का पूरा नाम पंचायत ( अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तार ) अर्थात पैसा अधिनियम रखा गया है ।
यह अधिनियम आदिवासी क्षेत्रों को विशेष दर्जा प्रदान करता है ।